24CITYLIVE: पटना सिटी के कंगन घाट पर मकान बनाकर रहनेवालों के खिलाफ शुक्रवार को अंचलाधिकारी ने नोटिस निर्गत किया। नोटिस का तामिला होते ही मकान में रहनेवाले लोग आक्रोशित हो गए।
कंगन घाट में रहनेवालों ने बताया कि अंचलाधिकारी के कार्यालय से निर्गत नोटिस में बताया गया है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा यू एस तीन के तहत अतिक्रमण वाद संख्या 31/2023-24 मामले में मौजा सबलपुर दियारा सार्वजनिक भूमि है।
उक्त भूमि पर दखल कब्जा से संबंधित दावों के समर्थन में कारण पृच्छा के तहत 13 दिसंबर को 11:30 बजे कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में बताया गया है कि निर्धारित तिथि व समय पर अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत – करने पर मामले पर अनुपस्थिति की – स्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा।
कंगन घाट निवासी धनपत व बलेश्वर राय ने बताया कि लगभग आधा दर्जन लोगों को पटना जिला से आए लोगों द्वारा नोटिस तामिला कराया है।
जबकि उक्त भूमि सारण जिला में पड़ता है। स्थानीय लोगों की मानें तो वर्ष 2016 में नापी के समय में निर्माणाधीन पुल के पाया से 100 मीटर दूरी पर लगाये गये मार्का के बाद लोगों द्वारा मकान का निर्माण किया गया है। निवासियों के अनुसार कंगन घाट के जमीन का मामला न्यायालय में चलने के बावजूद नोटिस निर्गत किया गया है।