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शराब के अवैध धंधे करने वाले को पांच साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना



24CITYLIVE/छपरा : बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है. लेकिन फिर भी शराब कारोबारी यूपी, हरियाणा या पंजाब से शराब की बड़ी खेप बिहार लाकर शराबबंदी के नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं.

हालांकि, बिहार पुलिस या उत्पाद विभाग की एक टीम सघन जाँच अभियान चलाती है और शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करती है और शराब की मात्रा जब्त करने में सफल होती है।

कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं, जिनमें कोर्ट द्वारा सजा भी सुनाई जाती है. ऐसा ही एक मामला सिविल कोर्ट की छत से सामने आया है. उत्पाद विभाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश द्वितीय अतुल वीर सिंह ने सोनपुर थाना कांड संख्या-185/17 के उत्पाद विचारण वाद संख्या-2076/22 में सोनपुर के दुधैला गांव निवासी संजीव कुमार सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है. थाना क्षेत्र में उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए के तहत दोष सिद्ध होने पर) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी तथा रुपये अदा करने पर पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गयी. एक लाख का जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से छपरा सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह विशेष लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं उनके सहायक कृति एवं अनिल कुमार पांडे तथा बचाव पक्ष की ओर से मनोज कुमार सिंह ने अदालत में अपना-अपना पक्ष रखा. हालांकि, 15 अगस्त 2017 को अनुसंधानकर्ता द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल चार गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी.

इस घटना की गुप्त सूचना मुखबिर व सोनपुर थाने के पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार सिंह को मिली. आरोपी अपने घर में अंग्रेजी शराब का धंधा करता है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 16 मई 2017 को सूचक मनोज कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ आरोपित के घर पर छापेमारी कर करीब 59 लीटर विभिन्न कंपनियों की अंग्रेजी शराब बरामद की.

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