खास ख़बरदेशन्यूज़प्रशासनिकबिहारराज्यहेडलाइंस

पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ फरमान, ये पुलिस अधिकारी नहीं बन पाएंगे थानाध्यक्ष



24CITYLIVE/बिहार: मुजफ्फरपुर राज्य के पुलिस थानों में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापन के लिए मुख्यालय की ओर से निम्न विशेष अर्हताएं निर्धारित किया गया है।

इसमें कहा गया कि इस पद पर ऐसे पदाधिकारी पदस्थापित नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो।

जिन्हें किसी केस के जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो।

जिन्हें नैतिक अधमता के आरोप में विभागीय जांच (कार्यवाही) में दोषी पाया गया हो। इसमें महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अभिरक्षा में हिंसा आदि शामिल है।

जिन्हें विभागीय जांच (कार्यवाही) अथवा पुलिस हस्तक नियम के संचालनोपरांत तीन अथवा उससे अधिक सजा मिली हो, वैसे दोषी पाये गये पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी वृहद सजा का कुप्रभाव लागू रहेगा।

16 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को मिला प्रशस्ति पत्र

वहीं, दूसरी ओर सीतामढ़ी में बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक पुरस्कार के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला के 16 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

यह सम्मान उन्हें जिले की सुरक्षा में अहम योगदान के लिए दिया गया है। एसपी ने कहा कि ऐसे पुरस्कार न केवल कर्मियों के मनोबल को बढ़ाते हैं बल्कि पूरे बल को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं।

इससे वे और अधिक लगन एवं समर्पण के साथ जनता की सेवा कर सकें। सम्मान समारोह के दौरान परिचर्चा भवन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए अधिकारी और जवान उपस्थित थे।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!