24CITYLIVE/न्यू दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है. इस बात को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, इस कैंपेन के तहत गठित टीमों ने अभी तक 1108 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, कंस्ट्रक्शन साइटों पर विंटर एक्शन प्लान का उल्लंघन मिलने पर 21 निर्माण इकाइयों को नोटिस जारी किया गया है.
इन इकाइयों पर 8.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि कहीं भी अगर उनको निर्माण और विध्वंस कार्य में अनियमितता दिखे तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करें.
7 अक्टूबर से दिल्ली में जारी है एंटी डस्ट कैंपेन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जो 7 नवंबर तक चलेगा, इस अभियान में 13 विभागों को शामिल किया गया है, जिनमे डीडीए, एमसीडी, डीपीसीसी,जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी, डीसीबी, दिल्ली मेट्रो, पीडब्ल्यूडी,राजस्व, सीपीडब्लूडी, एनडीएमसी समेत अन्य विभागों की 591 टीमें तैनात की गई है, ये टीमें दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही हैं, सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
विंटर एक्शन प्लान को लेकर सरकार सख्त
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी, जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य शुरू कर दिया है, हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के सहयोग से प्रदूषण को कम करने में सफलता पाई है, सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जिसमे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव, मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव आदि प्रमुख है.
एनजीटी गाइडलाइन पालन करने पर जोर
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि टीम लगातार निर्माण साइट्स का दौरा कर रही है, यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो, निर्माण साइट्स पर 15 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है, यह अभियान 7 नवंबर तक चलेगा, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइड लाइन के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा, अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा.