पटना में गर्मी का कहर: बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल, प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी के समय में बदलाव; कोचिंग संस्थान भी प्रभावित

24CITYLIVE/आदर्श सिंह/पटना:पटना जिले में जारी भीषण गर्मी और दोपहर के समय लगातार बढ़ रहे तेज तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम ऐहतियाती कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक गतिविधियों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
आदेश के मुताबिक, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11:00 बजे के बाद पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इसका मतलब है कि कक्षा 8 तक के छात्र 11 बजे के बाद स्कूलों में कक्षाएं अटेंड नहीं कर पाएंगे।
इसी क्रम में, सभी प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सुबह 10:00 बजे के बाद बच्चों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय छोटे बच्चों को तेज धूप और लू के प्रकोप से बचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि वे गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को भी निर्देशित किया है कि वे दोपहर 4:30 बजे के बाद ही शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करें। इससे पहले के समय में कोचिंग कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा। यह कदम छात्रों को दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से रोकने के लिए उठाया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और 20 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
इस फैसले से हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।