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मुख्तार अंसारी के अपराधों का हिसाब शुरू! गैंगस्टर एक्ट के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो सकती है सजा, आज सुनवाई

24CITYLIVE:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज (2 मई) मुख्तार अंसारी और उसके बेटे के केस में सुनवाई होनी है. गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा होने के बाद मनी लांड्रिंग मामले में माफिया के वकील ने कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी. इसी को लेकर आज सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट में मामला सुना जाएगा.

इस दौरान कोर्ट में ईडी की तरफ से भी रिपोर्ट जमा की जाएगी. रिपोर्ट सही पाए जाने पर आरोप तय किए जाएंगे. ईडी ने 2021 में मुख्तार और उसके बेटे अब्बास के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.

अतीक की हत्या से डरा है मुख्तार

दरअसल, मुख्तार ने प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे. मुख्तार की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया कि उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए. हालांकि तब तकनीकी कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं हो पाई थी लेकिन इस बाद उसे कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा.
गैंगस्टर एक्ट मामले में सजा

इससे पहले पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से कारावास की सजा सुनाई गई थी. साथ ही दोनों पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया गया है. मुख्तार को दस साल की सजा मिली है और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है तो वहीं अफजाल को चार साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

मार्च 2021 में ईडी ने दर्ज किया था केस

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने नवंबर 2021 में मुख्तार से बांदा जेल में पूछताछ भी की थी. मनी लांड्रिंग के इसी मामले में मुख्तार का बेटा विधायक अब्बास अंसारी चित्रकूट और मुख्तार का साला नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.

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